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राजस्थान में नए निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए 31 जुलाई से आवेदन

सोमवार को शिक्षा संकुल में निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया और लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को सरकार के सभी नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

NSI Admin21 Jul 2026, 03:53 AM2 min read
राजस्थान  में नए निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए 31 जुलाई से आवेदन
Education Minister Madan Dilawar, Government of Rajasthan

जयपुर। राजस्थान में नए निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए 31 जुलाई से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सरल बनाया जाएगा तथा हर स्तर पर तय समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा। ये घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की।

सोमवार को शिक्षा संकुल में निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया और लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को सरकार के सभी नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मान्यता प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए दिलावर ने निर्देश दिया कि प्रथम स्तर की निरीक्षण समिति सात दिनों के भीतर निरीक्षण पूरा कर अपनी रिपोर्ट जमा करे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रिपोर्ट की जांच कर 15 दिनों के भीतर आगे भेजेंगे, जिसके बाद शिक्षा निदेशक मान्यता देने पर अंतिम निर्णय लेंगे।

उन्होंने कहा कि निरीक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाएं और समिति के गठन से लेकर रिपोर्ट जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूरी हो। अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पाई गई हर कमी को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए और आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएं।

मंत्री ने अधिकारियों को डमी छात्रों का नामांकन करने वाले स्कूलों, स्कूल समय में छात्रों को कोचिंग भेजने वाले संस्थानों, बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों और शिक्षा संबंधी अनिवार्य नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। दिलावर ने यह भी कहा कि फीस बकाया होने के कारण छात्रों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) या अन्य जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज नहीं रोके जाने चाहिए। ऐसे मामलों में छात्रों या अभिभावकों को परेशान करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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